आगरा में आरटीओ द्वारा 60 हजार वाहन, 45 हजार दोपहिया व 15 हजार चौपहिया वाहनों को कबाड़ घोषित किया गया।(Sixty thousand vehicles damaged in Agra)
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में 15 साल से अधिक पुराने वाहन नहीं चल सकते, जिसके चलते आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय में 60 हजार से अधिक निजी दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों का पंजीकरण शनिवार को रद्द कर दिया गया |
हालांकि इन वाहनों के पंजीकरण के निलंबन की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका विवरण पोर्टल पर डाल दिया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद आरटीओ के आदेश पर पोर्टल से उनका ब्योरा हटा दिया गया और उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया गया| वहीं आरटीओ विभाग द्वारा निगरानी में रखे जा रहे ऐसे वाहनों को भी कबाड़ घोषित किया जा रहा है, जो टीटीजेड के दायरे से बाहर हैं|
आरटीओ आगरा ने वर्ष 2006 तक जिले में पंजीकृत 45 हजार दोपहिया एवं 15 हजार चौपहिया वाहनों को नवंबर 2021 में चिन्हित किया है। इन वाहनों के मालिकों को भी नोटिस दिया गया है कि वे अपने वाहन गैर-टीटीजेड जिलों में पंजीकृत कराएं। वहीं विभाग द्वारा उनका पंजीकरण छह माह के लिए निलंबित रखा गया ताकि लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अन्य जिलों में अपने वाहनों का पंजीकरण करा सकें, लेकिन इसके बाद भी एक हजार से भी कम निजी चालकों को एनओसी मिली|
इन वाहनों का पंजीकरण 31 मार्च को रद्द किया जाना था, हालांकि उसके बाद भी वाहन मालिकों को विभाग द्वारा 20 दिन और दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने आरटीओ से संपर्क नहीं किया इसलिए शनिवार को उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया गया।

आरटीओ आगरा में वर्ष 2005 तक पंजीकृत लगभग एक लाख निजी वाहनों को पहली बार 2018 में कबाड़ घोषित किया गया था। तब से हर साल 15 वर्ष पुराने वाहनों को कबाड़ के रूप में चिह्नित किया जाता रहा है। मार्च 2006 से पहले के यूपी 80 एई से यूपी 80 एआर तक के वाहनों को रद्द कर दिया गया है। यदि वे सड़क पर संचालन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें आरटीओ की प्रवर्तन टीमों द्वारा जब्त और नष्ट कर दिया जाएगा।
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