फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से मारपीट,विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने नौ साल की बच्ची को गाली देने का दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

घटना 22 अक्टूबर 2013 की है। फतेहपुर सीकरी थाना निवासी 14 साल की एक लड़की राहत के लिए खेत पर गई थी। रेडर रामवीर ने रास्ते में किशोरी को पकड़ लिया। उसके साथ रेप करने की कोशिश की। नाबालिग से मारपीट की,किशोरी की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां व परिजन सहित नगरवासी मौके पर पहुंचे। प्रतिवादी को पीटा गया और अधिकारियों को सौंप दिया गया।
आरोपी का जन्म और पालन-पोषण मथुरा के ओल थाना फराह पड़ोस में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपना क्लिनिक स्थापित किया था।
मामले की सुनवाई के बाद सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता नाहर सिंह तोमर और विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने वादी और पीड़िता समेत आठ गवाहों को अदालत में पेश किया. POCSO अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने रामवीर को दोषी पाया और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसे साढ़े तीन साल जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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