नौ साल फरार रहने के बाद नाबालिग से मारपीट के आरोप में झोला छाप को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है।

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से मारपीट,विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने नौ साल की बच्ची को गाली देने का दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

नाबालिग से मारपीट
नाबालिग से मारपीट

घटना 22 अक्टूबर 2013 की है। फतेहपुर सीकरी थाना निवासी 14 साल की एक लड़की राहत के लिए खेत पर गई थी। रेडर रामवीर ने रास्ते में किशोरी को पकड़ लिया। उसके साथ रेप करने की कोशिश की। नाबालिग से मारपीट की,किशोरी की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां व परिजन सहित नगरवासी मौके पर पहुंचे। प्रतिवादी को पीटा गया और अधिकारियों को सौंप दिया गया।

आरोपी का जन्म और पालन-पोषण मथुरा के ओल थाना फराह पड़ोस में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपना क्लिनिक स्थापित किया था।

मामले की सुनवाई के बाद सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता नाहर सिंह तोमर और विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने वादी और पीड़िता समेत आठ गवाहों को अदालत में पेश किया. POCSO अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने रामवीर को दोषी पाया और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसे साढ़े तीन साल जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आगरा से जुड़ी और जानकारी के लिए अनरेवलिंग आगरा को फॉलो करें

Also Read-आगरा में कोविड के सात नए मामले, सीएमओ ने लोगों को किया सावधान

- Advertisement -spot_imgspot_img
Kushal Jain
I am a Graphic Designer, and a Video Editor based in Gurgaon, India. I have worked regularly on graphics, layout, and marketing material. My passions are motion graphics, branding and 2D graphic design with particular attention to minimalism and simplicity.
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here